✎ FICN पहचान व रिपोर्टिंग के लिए RBI के निर्देशों का पालन करना बैंकों के लिए अनिवार्य है।
Security featuresCounterfeit notesReporting mechanismप्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Economy/Governance
**नकली भारतीय मुद्रा नोटों (FICN) का पता लगाना, रिपोर्टिंग और निगरानी**
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों को नकली भारतीय मुद्रा नोटों (FICN) की पहचान, रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं। RBI के अनुसार, बैंकों को अपने कर्मचारियों को नोटों की सुरक्षा विशेषताओं की पहचान करने के लिए प्रशिक्षित करना अनिवार्य है। सभी प्राप्त नोटों की मशीनों से जांच करनी चाहिए, नकली नोटों को जब्त किया जाना चाहिए और उन्हें लौटाया या नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। बैंकों को RBI द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार नकली नोटों की रिपोर्ट करनी होगी। इस दिशानिर्देश का पालन न करने पर बैंकों पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
RBI ने देखा है कि कुछ बैंकों द्वारा इस दिशानिर्देश का पर्याप्त पालन नहीं किया जा रहा है। इसलिए, बैंकों को अपने कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण देने, सीमा क्षेत्रों में नोट प्रमाणीकरण मशीनों की व्यवस्था करने और FICN डेटा का विश्लेषण करने के लिए कहा गया है। बैंकों को 15 सितंबर, 2026 तक RBI के डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट को अपनी कार्य योजना और प्रगति की रिपोर्ट भेजनी होगी। यह विषय बैंकिंग, SSC और RBI ग्रेड बी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा और नकली मुद्रा के खिलाफ कार्रवाई शामिल है।
स्रोत: RBI
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