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झारखंड डीजीपी नियुक्ति विवाद: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में उठाया मामला, जानिए पूरा मामला
डीजीपी नियुक्ति: केंद्र बनाम राज्यकेंद्र सरकारझारखंड राज्य सरकारडीजीपी नियुक्ति प्रक्रियासुप्रीम कोर्ट का रुख कियाराज्य सरकार द्वारा नियुक्ति2025 के नियमअनुपालन की मांगनियमों का उल्लंघनप्राधिकारकेंद्र का नियंत्रणराज्य का अधिकार
डीजीपी नियुक्ति: केंद्र बनाम राज्य

✎ झारखंड सरकार द्वारा 2025 में डीजीपी नियुक्ति हेतु बनाए गए नियमों में सुप्रीम कोर्ट के 'प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ' मामले के निर्देशों का पालन नहीं किया गया।

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झारखंड में डीजीपी नियुक्ति को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच उत्पन्न विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। केंद्र सरकार का आरोप है कि झारखंड सरकार ने 2025 में बनाए गए डीजीपी नियुक्ति नियमों में सुप्रीम कोर्ट के ‘प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ’ मामले के निर्देशों का उल्लंघन किया है। केंद्र ने मांग की है कि राज्य सरकार पुराने निर्देशों का पालन करे और 2025 के नियमों के तहत हुई नियुक्तियों को गैर-कानूनी घोषित किया जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर 2026 को होगी, जिसमें राज्य सरकार को अपने पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। इस विवाद में केंद्र का तर्क है कि राज्य सरकार ने डीजीपी नियुक्ति के लिए यूपीएससी के माध्यम से नामों की सिफारिश करने के बजाय सीधे नियुक्तियां कीं, जिससे संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन हुआ।

यह मामला न केवल राज्य-केन्द्र संबंधों की संवेदनशीलता को उजागर करता है, बल्कि पुलिस सुधारों और संवैधानिक अनुशासन के महत्व को भी रेखांकित करता है। बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस विवाद के माध्यम से संघीय ढांचे, पुलिस सुधारों और न्यायपालिका की भूमिका जैसे विषयों पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। विशेष रूप से, ‘प्रकाश सिंह मामला’ पुलिस सुधारों के लिए एक महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय है, जिस पर अक्सर प्रश्न पत्रों में प्रश्न उठाए जाते हैं। इसके अलावा, राज्यपाल की भूमिका, केंद्र-राज्य संबंध और संवैधानिक प्रावधानों के तहत पुलिस नियुक्तियों के मुद्दे भी परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं।

स्रोत: amarujala.com


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