✎ विधायक पदत्याग के बाद पुनः चुनाव में रोक लगाने के लिए संसद को नियम बनाने होंगे।
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity
मद्रास उच्च न्यायालय ने 24 सितंबर, 2026 को एक जनहित याचिका खारिज कर दी, जिसमें मांग की गई थी कि विधायकों के इस्तीफे के बाद होने वाले उप-चुनावों को तब तक रोक दिया जाए, जब तक कि मुख्य याचिका का निपटारा नहीं हो जाता। मुख्य याचिका में मांग की गई थी कि विधायकों को इस्तीफा देने के बाद पांच साल के लिए ठंडे बस्ते में रखने अथवा उप-चुनाव के पूरे खर्च का वहन करने संबंधी नियम लागू किए जाएं। न्यायमूर्ति सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी. अरुल मुरुगन की पीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है, न कि न्यायालय को। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि विधायकों द्वारा इस्तीफा देकर पुनः चुनाव लड़ने से सार्वजनिक धन की बर्बादी होती है, जबकि विपक्षी दलों द्वारा इस्तीफे का उपयोग दलबदल कानून से बचने के लिए किया जा रहा है। हालांकि, न्यायालय ने इस पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, क्योंकि कानून में ऐसी कोई रोक नहीं है।
इस मामले का बैंकिंग, एसएससी एवं आरबीआई ग्रेड बी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। बैंकिंग परीक्षाओं में राजनीतिक संस्थाओं, चुनाव प्रक्रिया एवं न्यायिक हस्तक्षेप जैसे विषयों पर प्रश्न पूछे जाते हैं। एसएससी में संविधान, चुनाव आयोग एवं विधायी प्रक्रियाओं से संबंधित प्रश्न आम हैं, जबकि आरबीआई ग्रेड बी में नीति निर्माण, संसदीय प्रक्रिया एवं न्यायिक निर्णयों के आर्थिक प्रभाव पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इस मामले में न्यायालय के फैसले से स्पष्ट होता है कि विधायकों के इस्तीफे एवं पुनः चुनाव संबंधी नियम बनाने का अधिकार संसद के पास है, जो परोक्ष रूप से संवैधानिक प्रक्रियाओं एवं लोकतंत्र के सिद्धांतों को रेखांकित करता है।
स्रोत: The Hindu
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