✎ न्यायालय कार्यवाही की मीडिया कवरेज में ऑडियो-विडियो साझा करना प्रतिबंधित, केवल पाठ आधारित रिपोर्टिंग अनुमत।
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Economy/Governance
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि मान्यता प्राप्त समाचार माध्यम अदालत की कार्यवाही की रिपोर्ट तो कर सकते हैं, लेकिन उनमें से ऑडियो-विडियो क्लिप का उपयोग नहीं कर सकते। इसका अर्थ है कि समाचार माध्यम सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अदालत की कार्यवाही के कच्चे या संपादित ऑडियो-विडियो क्लिप नहीं पोस्ट कर सकते, खासकर वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश एस.के. कांत की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा 31 जुलाई, 2026 को पारित किया गया था, जिसमें स्पष्ट किया गया कि अदालत की कार्यवाही की रिपोर्टिंग पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है, लेकिन ऑडियो-विडियो क्लिप के उपयोग पर रोक है। इससे पहले 24 जुलाई को अदालत ने अंतरिम आदेश पारित किया था जिसमें बिना पूर्व अनुमति के अदालत की कार्यवाही के ऑडियो-विडियो रिकॉर्डिंग को सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड, प्रसारित, या संशोधित करने पर रोक लगा दी थी। इस आदेश का उद्देश्य न्यायिक कार्यवाही के दुरुपयोग और वाणिज्यिक शोषण को रोकना है।
इस आदेश का बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी परीक्षाओं के लिए विशेष महत्व है। बैंकिंग क्षेत्र में, न्यायिक निर्णयों का सीधा प्रभाव बैंकिंग नियमों और ऋण वसूली प्रक्रियाओं पर पड़ता है, इसलिए न्यायालयों की कार्यवाही की रिपोर्टिंग की सीमाओं को समझना आवश्यक है। एसएससी परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान और करेंट अफेयर्स के तहत न्यायपालिका से संबंधित मुद्दों पर प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इस आदेश का ज्ञान परीक्षार्थियों के लिए लाभकारी होगा। आरबीआई ग्रेड बी परीक्षा में भी न्यायिक निर्णयों और उनके आर्थिक प्रभावों पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिससे यह आदेश प्रासंगिक हो जाता है।
स्रोत: The Hindu
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