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उत्तराखंड में अग्नि सुरक्षा कानून: बिल पेश, लापरवाही पर सील और जुर्माना
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अग्नि सुरक्षा कानून पारित प्रक्रिया

प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity

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विधेयक के अनुसार, अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र (फायर एनओसी) को अब 12 मीटर से ऊंचे आवासीय भवन, नौ मीटर से ऊंचे होटल-होम स्टे, नौ मीटर से अधिक ऊंचे स्कूल-कॉलेज, 9 मीटर से ऊंचे अस्पताल, 10-12 मीटर ऊंचे कार्यालय-बैंक-मॉल तथा 250 वर्गमीटर से बड़े गोदामों के लिए अनिवार्य किया गया है। लापरवाही पर अग्निशमन विभाग को भवन तुरंत खाली कराकर सील करने का अधिकार होगा, जबकि सुरक्षा उपाय न करने पर 10 रुपये प्रति वर्गमीटर या उपकरण लागत का 1.5 गुना तक जुर्माना लगाया जा सकेगा। आग से मृत्यु या गंभीर चोट होने पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत आपराधिक कार्रवाई भी होगी, जिससे नागरिक सुरक्षा और कानूनी दायित्वों के प्रति सजगता बढ़ेगी।

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यह विधेयक बैंकिंग, बीमा और वित्तीय संस्थानों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन न करने पर उनके कार्यालयों या गोदामों पर कार्रवाई हो सकती है, जिससे बीमा दावों में भी प्रभाव पड़ सकता है। एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी जैसी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पर्यावरणीय कानूनों, शासन प्रणाली या आपदा प्रबंधन जैसे विषयों से पूछे जा सकते हैं, जहां अग्नि सुरक्षा नीतियों का उल्लेख किया जाता है।

स्रोत: amarujala.com


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