✎ प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्रों हेतु RBI द्वारा CIMS पोर्टल पर अर्धवार्षिक राहत रिपोर्टिंग अनिवार्य कर दी गई है।
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में राहत उपायों के लिए आरबीआई द्वारा केंद्रीय सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस) पोर्टल के माध्यम से रिपोर्टिंग और अर्धवार्षिक रिटर्न की शुरुआत की गई है। यह व्यवस्था 1 जुलाई, 2026 से लागू हुई है, जिसमें विनियमित संस्थाओं (आरई) को आपदाग्रस्त क्षेत्रों में दिए गए राहत उपायों का विवरण सीआईएमएस पोर्टल पर अर्धवार्षिक आधार पर प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है। पहले यह रिपोर्टिंग मासिक आधार पर होती थी, जिसे अब बदलकर अर्धवार्षिक कर दिया गया है, जिससे बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए रिपोर्टिंग प्रक्रिया सरल और व्यवस्थित हुई है। आरई को प्रत्येक अर्धवार्षिक अवधि की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर, यानी 30 अप्रैल और 30 अक्टूबर तक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इस व्यवस्था से बैंकिंग क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ेगी और आपदा प्रबंधन में सरकारी नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता मिलेगी, जो बैंक पीओ, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी जैसी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
इस नए ढांचे से बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को आपदा प्रभावित क्षेत्रों में ऋण पुनर्गठन, ब्याज में छूट और अन्य राहत उपायों की सटीक रिपोर्टिंग सुनिश्चित करनी होगी, जिससे उनकी जवाबदेही बढ़ेगी। यह व्यवस्था न केवल विनियामक अनुपालन को मजबूत करेगी, बल्कि आपदा प्रबंधन के प्रति बैंकों की प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित करेगी। एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी परीक्षाओं में इस विषय से संबंधित प्रश्न राजनीति एवं शासन विषय के तहत पूछे जा सकते हैं, जहां आपदा प्रबंधन और वित्तीय प्रणाली के एकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इस प्रकार, यह विषय न केवल बैंकिंग क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए भी अत्यंत प्रासंगिक है।
स्रोत: RBI
शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।


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