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दिल्ली हाईकोर्ट ने CJP की वेबसाइट निलंबन पर MeitY-NIXI से मांगा जवाब
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वेबसाइट निलंबन प्रक्रिया

प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Economy

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अधीन आने वाली राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NIXI) तथा स्वयं मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। यह नोटिस एक वेबसाइट *chalosansad.in* के निलंबन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस अमित महाजन द्वारा दिया गया। यह वेबसाइट दिल्ली निवासी श्रीराम विश्वनाथन द्वारा संचालित थी, जिसने जुलाई में आयोजित ‘चलो संसद’ मार्च का विवरण सार्वजनिक स्रोतों के आधार पर प्रस्तुत किया था। NIXI द्वारा वेबसाइट को निलंबित करने के पीछे कारणों में पंजीकरण विवरण में गड़बड़ी तथा ‘एम्ब्लेम्स एक्ट’ का उल्लंघन जैसे आरोप शामिल हैं। याचिकाकर्ता का आरोप है कि उन्हें सुनवाई का मौका दिए बिना ही वेबसाइट को प्रतिबंधित कर दिया गया, जिससे राजनीतिक अभिव्यक्ति पर अंकुश लगा है।

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यह मामला बैंकिंग, एसएससी तथा आरबीआई ग्रेड बी जैसी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें डिजिटल शासन, इंटरनेट शासन नीति तथा डोमेन पंजीकरण से संबंधित मुद्दे शामिल हैं। NIXI द्वारा .IN डोमेन के नियमों का पालन न करने पर वेबसाइट को निलंबित किया गया, जो तकनीकी नियामक ढांचे तथा साइबर कानूनों की समझ को परखने का अवसर प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, सरकारी नीतियों के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा नियामक शक्ति के दुरुपयोग के मुद्दे भी परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रासंगिक हैं।

स्रोत: The Indian Express


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