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डीएफएस द्वारा आरक्षण नीति पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए कार्यशाला आयोजित

प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance

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**डीएफएस द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, बीमा कंपनियों और वित्तीय संस्थानों के लिए आरक्षण नीति पर कार्यशाला का आयोजन**

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वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीएफएस) द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों तथा सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों में आरक्षण नीति के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर एक व्यापक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में आरक्षण नीति के विभिन्न पहलुओं, जैसे आरक्षण के लाभार्थी वर्ग, आरक्षण आरक्षित पदों की संख्या, आरक्षण के लाभों का विस्तार तथा आरक्षण नीति के अंतर्गत आने वाले पदों की समय-समय पर समीक्षा जैसे विषयों पर चर्चा की गई। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य आरक्षण नीति के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में आरक्षण नीति के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना था।

यह कार्यशाला बैंक पीओ, आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई ग्रेड बी तथा एसएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आरक्षण नीति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16, 335 तथा 341-342 के अंतर्गत परिभाषित है, जो सरकारी सेवाओं में आरक्षण के प्रावधानों से संबंधित है। आरक्षण नीति से संबंधित प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन के राजनीति एवं शासन विषय के अंतर्गत पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त, आरक्षण नीति के कार्यान्वयन तथा इसके सामाजिक-आर्थिक प्रभावों पर आधारित प्रश्न मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार में भी पूछे जा सकते हैं।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)


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