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डीआरआई ने फगवाड़ा में 5.6 किलो हेरोइन बरामद, चार गिरफ्तार; जानिए एनडीपीएस अधिनियम की धाराएं
डीआरआई द्वारा ड्रग जब्ती प्रक्रियाखुफिया जानकारी मिलनाविशिष्ट सूचनानिगरानी शुरूफगवाड़ा क्षेत्रबस रोकनायात्रियों की तलाशीड्रग बरामद5.6 किलो हेरोइनतस्कर गिरफ्तारचार लोग पकड़े
डीआरआई द्वारा ड्रग जब्ती प्रक्रिया

प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance

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डीआरआई (राजस्व आसूचना निदेशालय) द्वारा पंजाब के फगवाड़ा में 21 अक्टूबर 2026 को चलाए गए एक खुफिया-आधारित अभियान में 5.6 किलोग्राम हेरोइन जब्त कर चार ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई सार्वजनिक परिवहन बस में यात्रा कर रहे संदिग्धों पर नजर रखते हुए की गई, जिसमें एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत तलाशी में हेरोइन के दस पैकेट बरामद किए गए। हेरोइन, जिसे पंजाब में ‘चिट्टा’ के नाम से जाना जाता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला एक अत्यधिक नशीला पदार्थ है, जिसका अवैध कब्जा, परिवहन या बिक्री कठोर कानूनी दंड का विषय है। इस बरामदगी से मादक पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखलाओं को तोड़ने और अवैध तस्करी के खिलाफ डीआरआई के निरंतर प्रयासों का प्रमाण मिलता है।

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यह घटना बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून व्यवस्था और राजस्व प्रशासन जैसे विषयों पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। डीआरआई जैसी एजेंसियों की भूमिका, एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधान, और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े आर्थिक अपराधों के संदर्भ में यह घटना परीक्षाओं में समसामयिक मामलों के रूप में पूछी जा सकती है। इसके अतिरिक्त, सरकारी नीतियों, राजस्व खुफिया तंत्र और अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थों के व्यापार के खिलाफ भारत की कार्रवाई से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)


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