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Supreme Court refers pleas challenging 2023 law on CEC, ECs appointments to 5-judge Constitution bench — diagram
सुप्रीम कोर्ट ने सीईसी और ईसी नियुक्तियों पर कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेजा — सर्वोच्च न्यायालय ने सीईसी और ईसी की न
आरेख: सर्वोच्च न्यायालय ने सीईसी और ईसी की नियुक्ति कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर संविधान पीठ को भेजा

✎ 2023 के चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ द्वारा पुनर्विचार किया जाएगा।

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प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity

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**सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित 2023 के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेजा है।** यह मामला मुख्य रूप से उस कानून की वैधता पर केंद्रित है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों (ईसी) की नियुक्ति समिति से बाहर रखे गए हैं। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह कानून चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को कमजोर करता है और निष्पक्ष चुनावों की मूल संरचना का उल्लंघन करता है। सरकार की ओर से यह कहा गया कि इस मामले में संविधान के महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न शामिल हैं, जिसके कारण इसे पांच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुना जाना आवश्यक है।

**इस मामले का महत्व बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी परीक्षाओं के लिए अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि इसमें संविधान के मूल सिद्धांतों, न्यायपालिका की भूमिका और चुनाव आयोग की स्वतंत्रता जैसे विषय शामिल हैं।** परीक्षाओं में अक्सर संविधान संशोधन, न्यायिक सक्रियता और संस्थानों की स्वतंत्रता जैसे मुद्दों पर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त, यह मामला सरकार और न्यायपालिका के बीच शक्ति संतुलन को भी दर्शाता है, जो सामान्य ज्ञान और करेंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है।

स्रोत: Hindustan Times


शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।


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