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डीजीपी नियुक्ति नियम: सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से मांगे ब्यौरे

प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity

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**पॉलिटी: सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी नियुक्ति नियमों का विवरण मांगा**

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सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों द्वारा डीजीपी की नियुक्ति के लिए अपनाए गए नियमों का विवरण मांगा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और वी मोहना की पीठ ने केंद्र से प्रत्येक राज्य द्वारा पुलिस प्रमुखों के चयन और नियुक्ति के संबंध में अपनाई गई मौजूदा विधायी या कार्यकारी व्यवस्था का सार प्रदान करने को कहा है। यह कदम झारखंड सरकार और उसकी डीजीपी तदाशा मिश्रा की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका के बाद आया है, जिन्हें उनकी सेवानिवृत्ति से एक दिन पहले पुलिस प्रमुख नियुक्त किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सभी राज्यों को अपने जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसमें यह भी पूछा गया है कि क्या उन्होंने डीजीपी नियुक्तियों को नियंत्रित करने वाले कानून या नियम बनाए हैं और क्या इन प्रावधानों को लागू किया जा रहा है।

बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह विषय भारतीय राजनीति, विशेषकर केंद्र-राज्य संबंधों और पुलिस प्रशासन में सुधारों से संबंधित है। उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों, जैसे प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामले में 2006 का ऐतिहासिक फैसला, और डीजीपी की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता, योग्यता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों की जानकारी होनी चाहिए। इस मामले में झारखंड सरकार के नियमों और केंद्र की आपत्तियों का अध्ययन करके, उम्मीदवार विधायी और कार्यकारी ढांचे के बीच के अंतर को समझ सकते हैं और यह भी जान सकते हैं कि न्यायिक समीक्षा किस प्रकार इन मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह उन्हें भारतीय संविधान और शासन से संबंधित प्रश्नों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा।

स्रोत: orissapost.com


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