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संविधान के अनुच्छेद 124(3) के तहत 'प्रख्यात कानूनविद्' को सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। जानिए क्या है नियम और क्यों नहीं हुआ इसका उपयोग