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हिमाचल हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि 2003 के बाद राज्य कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जानिए नियम और न्यायालय के फैसले की पूरी जानकारी।