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सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित अरावली उच्चाधिकार समिति पर एवीजेए ने आरोप लगाया है कि उसने खनन प्रभावित गांवों का दौरा नहीं किया। जानिए पूरा मामला और क्यों जरूरी है