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मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष के छह एआईएडीएमके विधायकों के इस्तीफे स्वीकार करने के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा कि इस्तीफे स्वेच्छ
टीएमसी के 20 बागी सांसदों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा अध्यक्ष से जल्द फैसला लेने की उम्मीद जताई। संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत कार्रवाई की मांग।
सुप्रीम कोर्ट ने दलबदल विरोधी कानून के क्रियान्वयन में चुनौतियों पर गौर करते हुए कहा कि कानून बनाने वाले सांसद ही इसकी कमजोरी का कारण हैं।