सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति में 'विख्यात न्यायविद' के प्रावधान पर चर्चा। जानें अनुच्छेद 124(3) और इसकी सीमाएं।
संविधान के अनुच्छेद 124(3) के तहत 'प्रख्यात कानूनविद्' को सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। जानिए क्या है नियम और क्यों नहीं हुआ इसका उपयोग

