प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Security
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं रोबोटिक्स केंद्र (सीएआईआर) परियोजना क्षेत्र की सुरक्षा के लिए भूमि अधिग्रहण को बरकरार रखते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायालय की डिवीजन बेंच ने न्यायाधीश डी.के. सिंह और न्यायाधीश एच. शांति भूषण की अध्यक्षता में यह आदेश दिया कि बेंगलुरु के बेन्नेगहल्ली में लगभग 1.27 एकड़ अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण वैध है। वर्ष 2014 में एकल न्यायाधीश ने भूमि मालिकों को उचित सुनवाई का अवसर नहीं दिए जाने के आधार पर अधिग्रहण को रद्द कर दिया था, किंतु उच्च न्यायालय ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक बताते हुए खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि रक्षा परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में प्रक्रियात्मक कमियों के बावजूद राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, बशर्ते भूमि मालिकों के हितों को भी पर्याप्त मुआवजा मिले।
यह निर्णय बैंकिंग, एसएससी एवं आरबीआई ग्रेड बी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि इसमें भूमि अधिग्रहण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं न्यायिक दृष्टिकोण जैसे विषय शामिल हैं। परीक्षाओं में इस प्रकार के मामलों से संबंधित प्रश्न भूमि सुधार, सरकारी नीतियों एवं न्यायिक सक्रियता जैसे विषयों पर आधारित हो सकते हैं। साथ ही, डीआरडीओ जैसे रक्षा अनुसंधान संगठनों के महत्व को भी समझना आवश्यक है, जो देश की सुरक्षा एवं तकनीकी आत्मनिर्भरता में योगदान देते हैं। इस मामले से यह भी स्पष्ट होता है कि न्यायालय राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में संतुलन बनाते हुए निर्णय लेता है।
स्रोत: The Hindu
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