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झारखंड डीजीपी नियुक्ति: सुप्रीम कोर्ट में नौ अक्तूबर को सुनवाई, राज्य सरकार से जवाब

✎ झारखंड डीजीपी नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से नियुक्ति नियमावली की वैधानिकता पर जवाब मांगा है, अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी।

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झारखंड डीजीपी नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नौ अक्तूबर को अगली सुनवाई तय करते हुए राज्य सरकार से नियुक्ति नियमावली की वैधानिकता पर जवाब मांगा है। केंद्र सरकार ने इस नियुक्ति प्रक्रिया पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि राज्य सरकार ने पुलिस महानिदेशक पद के लिए निर्धारित चयन प्रक्रिया का पालन नहीं किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने तीन नामों के पैनल के नियम की अनदेखी की है, जिससे यह नियुक्ति अवैध हो सकती है। इस मामले में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश वी. मोहना और न्यायाधीश जॉयमाला बागची की खंडपीठ सुनवाई कर रही है।

इस मामले का संबंध संवैधानिक पदों पर पारदर्शिता और कानूनी प्रक्रिया के पालन से है, जो बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी जैसी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इन परीक्षाओं में प्रशासनिक कानून, संविधान और न्यायपालिका से जुड़े प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। इस मामले से यह समझने में मदद मिलती है कि कैसे न्यायपालिका कार्यपालिका की कार्रवाइयों की वैधता की जांच करती है, जो प्रशासनिक कानून और संवैधानिक प्रावधानों के अध्ययन के लिए प्रासंगिक है।

स्रोत: amarujala.com


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