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PR Amendment Bill passed to enable GPs deposit/draw funds in banks, post offices — diagram
पंचायत राज संशोधन विधेयक: ग्राम पंचायतों को बैंकों में जमा करने का अधिकार — पंचायत राज संशोधन विधेयक प्रक्रिया प्रवाह
आरेख: पंचायत राज संशोधन विधेयक प्रक्रिया प्रवाह

✎ ग्राम पंचायतों को अब बैंकों/डाकघरों में निधि जमा निकालने की सुविधा मिलेगी जिससे विकास कार्य सुगम होंगे।

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प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity

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**हिंदी नोट (प्राकृतिक परीक्षा हिंदी):**

विधानसभा ने गुरुवार को तेलंगाना पंचायत राज (चतुर्थ संशोधन) विधेयक २०२६ को ध्वनि मत से पारित कर दिया, जिससे ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीयकृत एवं सहकारी बैंकों तथा डाकघरों में धन जमा करने एवं निकालने की सुविधा मिल सकेगी। इससे पहले कोषागार में धन जमा करने के कारण ग्राम पंचायतों को धन निकालने में कठिनाई होती थी, जिससे छोटे-मोटे रखरखाव कार्यों जैसे टूटी स्ट्रीट लाइटों को बदलने में भी दिक्कतें आ रही थीं। पंचायत राज मंत्री डी. सीतक्का ने बताया कि इस संशोधन से पंचायतें अब पंचायत राज स्वावलंबी संसाधन निधि का लाभ भी ग्राम सभा के प्रस्ताव से उठा सकेंगी।

इस विधेयक के पारित होने से केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा आवंटित धनराशि के प्रवाह में तेजी आएगी, जिससे ग्रामीण विकास कार्यों को गति मिलेगी। बीजेपी के पी. हरिश बाबू ने बताया कि २०२५-२६ में केंद्र ने तेलंगाना की ग्राम पंचायतों को १४,१०० करोड़ रुपये आवंटित किए थे, जिनमें से केवल १,००० करोड़ रुपये ही २०२६-२७ में जारी किए गए हैं। इस विलंब के कारण ग्रामीण विकास प्रभावित हो रहा है, जबकि राज्य सरकार द्वारा मिलान अनुदान भी समय पर जारी नहीं किए जा रहे हैं। यह विधेयक बैंकिंग, एसएससी एवं आरबीआई ग्रेड बी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ग्रामीण वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता एवं दक्षता बढ़ेगी, जो बैंकिंग परिचालन एवं सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है।

स्रोत: The Hindu


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