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High Court bans firecrackers, laser lights and music in festival processions in Maharashtra — labelled illustration

✎ महाराष्ट्र में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने जुलूसों में पटाखे, संगीत और लेजर पर प्रतिबंध लगाया तथा ₹1 लाख तक की जमा राशि अनिवार्य की।

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प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity

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**हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र में त्योहार की शोभायात्राओं में पटाखे, लेजर लाइट्स और संगीत पर प्रतिबंध लगाया**

महाराष्ट्र में त्योहारों के दौरान होने वाली शोभायात्राओं में पटाखे, लेजर लाइट्स, संगीत, वाद्ययंत्र और ध्वनि प्रणालियों पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया है। न्यायालय ने ध्वनि प्रदूषण (नियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के तहत आयोजकों और मंडलों द्वारा अनुमति के लिए ₹1 लाख और व्यक्तियों द्वारा ₹50,000 की जमा राशि अनिवार्य कर दी है। यदि निर्धारित ध्वनि स्तर का उल्लंघन होता है, तो यह राशि जब्त कर ली जाएगी। न्यायालय ने आयोजकों को ध्वनि मीटर लगाने, अनुमति का प्रदर्शन करने और प्रतिभागियों के नाम, पता तथा फोन नंबर सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है। यह आदेश 15 अक्टूबर तक लागू करने के लिए निर्धारित किया गया है।

इस निर्णय का महत्व बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी जैसी परीक्षाओं के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। परीक्षाओं में पर्यावरण और कानून से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे ध्वनि प्रदूषण नियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, भारतीय न्याय संहिता, 2023 और विस्फोटक अधिनियम, 1884। इसके अतिरिक्त, शासन और प्रशासनिक व्यवस्था के तहत अधिकारियों की जवाबदेही और जनहित में कानूनी प्रावधानों के पालन पर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है। यह मामला नागरिकों के अधिकारों, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के प्रति न्यायालय की सक्रिय भूमिका को भी दर्शाता है, जो परीक्षाओं में नीति निर्माण और कानूनी जागरूकता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है।

स्रोत: The Hindu


शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।


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