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State need not refund tax collected by mistake if payer has recovered the amount from others: Madras High Court — diagram
कर संग्रह में गलती: राज्य बनाम क्लबराज्य (राज्य)क्लब (अभ्यर्थी)कर संग्रहगलती से कर वसूलाकर सदस्यों से वसूलाकर वापसीवापसी नहीं देगावापसी की मांगअनुचित लाभअनुचित लाभ नहींअनुचित लाभ का आरोप
कर संग्रह में गलती: राज्य बनाम क्लब

✎ राज्य गलती से वसूले गए कर को वापस नहीं लौटाने के लिए बाध्य नहीं है यदि करदाता ने उसे सदस्यों से वसूली कर लिया हो।

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प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity

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मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है जिसमें कहा गया है कि राज्य को गलती से वसूले गए कर की वापसी नहीं करनी होगी यदि करदाता ने उस राशि को दूसरों से वसूल लिया है। न्यायालय ने मद्रास क्लब के मामले में यह व्यवस्था दी कि क्लब द्वारा सदस्यों से वसूले गए ₹9.09 लाख को ध्यान में रखते हुए, केवल ₹6.41 लाख की वापसी का ही आदेश दिया गया। न्यायमूर्ति आर. अनिता सुमंथ और सी. कुमारप्पन की पीठ ने कहा कि राज्य को गलती से वसूले गए कर को बनाए रखने का अधिकार है, क्योंकि इसका उपयोग अंततः जनता के हित में ही होगा। न्यायालय ने अपने फैसले में सर्वोच्च न्यायालय के माफतलाल इंडस्ट्रीज मामले का हवाला देते हुए कहा कि राज्य पर ‘अनुचित लाभ’ का सिद्धांत लागू नहीं होता, क्योंकि राज्य जनता का प्रतिनिधित्व करता है।

यह फैसला बैंक पीओ, आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई ग्रेड बी और एसएससी जैसे परीक्षाओं के लिए अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि इसमें कर प्रणाली, न्यायिक व्यवस्था और राजकोषीय नीति से संबंधित महत्वपूर्ण अवधारणाएं शामिल हैं। बैंकिंग परीक्षाओं में राजस्व संग्रह, कर वापसी और राज्य के अधिकारों जैसे विषयों पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जबकि एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी के पेपरों में न्यायिक फैसलों के आर्थिक एवं प्रशासनिक निहितार्थों पर चर्चा हो सकती है। इस प्रकार, यह फैसला कराधान के सिद्धांतों और राज्य की भूमिका को समझने में सहायक सिद्ध होगा।

स्रोत: The Hindu


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1 comment on “राज्य को गलती से वसूला गया कर वापस नहीं करना होगा: मद्रास हाई कोर्ट का फैसला