✎ टीएमसी नाम-चिह्न विवाद में ईसी के फैसले की समयसीमा पर सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया है।
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनाव आयोग (ईसी) से पूछा कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नाम और चुनाव चिह्न को लेकर चल रहा विवाद कब तक सुलझाया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि उसने शिवसेना मामले में देरी का परिणाम देखा है, इसलिए टीएमसी मामले का शीघ्र निपटारा किया जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने ईसी से फैसले की समयसीमा तय करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने ईसी के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न को फ्रीज कर दिया गया था। ईसी ने 17 सितंबर को दोनों गुटों की सुनवाई के बाद टीएमसी के नाम और चिह्न को फ्रीज कर दिया था तथा दोनों गुटों को अलग-अलग नाम और चिह्न आवंटित किए थे।
यह मामला राजनीतिक दलों के नाम और चुनाव चिह्नों के विवादों से संबंधित है, जो भारतीय लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता को प्रभावित करता है। ऐसे मामलों में शीघ्र निर्णय लेने से चुनावी प्रक्रिया में अनिश्चितता दूर होती है, जिससे बैंकिंग, एसएससी एवं आरबीआई ग्रेड बी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह विषय महत्वपूर्ण हो जाता है। इन परीक्षाओं में भारतीय संविधान, निर्वाचन आयोग की भूमिका एवं न्यायपालिका के हस्तक्षेप जैसे विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं।
स्रोत: bhaskar.com
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