✎ हिमाचल में बिजली कंपनियों को नदी से रेत-बजरी निकालने के लिए सरकारी अनुमति अनिवार्य होगी।
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
हिमाचल प्रदेश सरकार जलविद्युत परियोजनाओं से जुड़ी कंपनियों द्वारा नदियों से मनमाने ढंग से रेत-बजरी निकालने पर सख्ती बरतने जा रही है। प्रस्तावित नियमों के अनुसार, बिजली परियोजना संचालकों को अब सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नदी से खनन सामग्री निकालने के लिए स्वयं निविदाएं जारी करने का अधिकार नहीं होगा। सरकार का यह कदम राज्य के प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण बनाए रखने और अवैध खनन पर रोक लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने विधानसभा में स्पष्ट किया है कि नदियों से निकलने वाली सामग्री पर राज्य का अधिकार है, और इसकी निकासी सरकारी प्रक्रिया के माध्यम से ही होनी चाहिए।
यह नीति हिमाचल के जलविद्युत क्षेत्र में कार्यरत निजी, केंद्रीय और अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जिनमें सतलुज और चिनाब बेसिन की बड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। सरकार की यह पहल राज्य के संसाधनों के संरक्षण के साथ-साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भी सहायक होगी। बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह नीति राज्य के संसाधन प्रबंधन और पर्यावरणीय विनियमन से संबंधित है, जो समसामयिक घटनाओं और सरकारी नीतियों के तहत परीक्षा में पूछे जाने वाले विषयों में शामिल हो सकती है।
स्रोत: amarujala.com
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