✎ तमिलनाडु में सार्वजनिक स्थानों से जाति नाम हटाने के लिए आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना आवश्यक है।
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity
**हिंदी में नोट:**
तमिलनाडु राज्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि वे स्थानीय निकायों एवं राजस्व क्षेत्रों में स्थित सड़कों, जलाशयों और सार्वजनिक स्थानों के नामों से जाति विशेष के नाम हटाकर उनका पुनर्नामकरण करें। आयोग के अध्यक्ष-प्रभारी इमैयम द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है कि जिला कलेक्टरों को एक माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इस संबंध में नगर प्रशासन एवं जल आपूर्ति विभाग द्वारा अक्टूबर 2025 में जारी आदेश का हवाला देते हुए बताया गया है कि मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने इस आदेश को बरकरार रखा था, हालांकि पहले एक पीठ ने अंतरिम रोक लगा दी थी।
यह निर्णय सामाजिक न्याय एवं समानता के सिद्धांतों के अनुरूप है, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे बैंक पीओ, आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई ग्रेड बी और एसएससी के लिए महत्वपूर्ण है। बैंकिंग क्षेत्र में, सामाजिक समावेशन और विविधता के मुद्दे अक्सर प्रश्न पत्रों में शामिल होते हैं, जबकि एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी में भी संविधान, कानून और प्रशासनिक निर्णयों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार, ऐसे सामाजिक सुधारों की जानकारी परीक्षार्थियों के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है।
स्रोत: The Hindu
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