✎ सुप्रीम कोर्ट ने एपी भूमि पूलिंग योजना मामले में राजनीतिक लड़ाई को न्यायालय में न लाने तथा किसानों के हितों की रक्षा पर जोर दिया।
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सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और मंत्री पी. नारायण के खिलाफ भूमि पोलींग योजना से जुड़े मामले को खारिज कर दिया गया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह राजनीतिक लड़ाई को न्यायालय में नहीं लड़ा जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा करना महत्वपूर्ण है, लेकिन वर्तमान मामला राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का परिणाम था। सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर में नायडू और नारायण सहित अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और अन्य कानूनों के तहत मामला दर्ज किया गया था। उच्च न्यायालय ने इससे पहले इस मामले में सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।
यह मामला आंध्र प्रदेश सरकार की अमरावती राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए भूमि पोलींग योजना से जुड़ा है, जिसमें किसानों से उनकी कृषि भूमि लेकर उन्हें आवासीय और व्यावसायिक प्लॉट दिए गए थे। योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ भूमि के बदले 1,000 वर्ग गज आवासीय और 250 वर्ग गज व्यावसायिक प्लॉट मिलने थे। इस योजना में 25 गांवों के 28,181 भूमि मालिकों ने 35,215 एकड़ भूमि का योगदान दिया था। यह मामला राजनीतिक विवाद का केंद्र रहा है, जिसमें विपक्षी दलों द्वारा सरकार पर किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया गया था। बैंकिंग और एसएससी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह मामला प्रशासनिक सुधारों, भूमि अधिग्रहण कानूनों और न्यायिक सक्रियता जैसे विषयों से जुड़ा है, जो समसामयिक घटनाओं के रूप में महत्वपूर्ण हैं। आरबीआई ग्रेड बी परीक्षा के लिए यह मामला नीति निर्माण, भ्रष्टाचार निवारण और न्यायिक प्रक्रिया के पारस्परिक संबंधों को समझने में सहायक हो सकता है।
स्रोत: The Hindu
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