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सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें सीएम चंद्रबabu नायडू और मंत्री पी. नारायण के खिलाफ भूमि पूलिंग योजना मामला खारिज किया गया