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सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया को यौन अपराध रिपोर्टिंग पर दिए निर्देश, पीड़ितों की पहचान सुरक्षित रखने पर जोर
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Media Reporting Guidelines

✎ मीडिया को यौन अपराधों की रिपोर्टिंग में पीड़ित की पहचान और संवेदनशीलता का ध्यान रखना चाहिए।

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सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मीडिया द्वारा यौन अपराधों की रिपोर्टिंग पर महत्वपूर्ण दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें मीडिया से संयम बरतने और पीड़ितों की पहचान उजागर न करने का आग्रह किया गया है। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और के विनोद चंद्रन की पीठ ने स्पष्ट किया कि सनसनीखेज भाषा, ग्राफिक विवरण या भड़काऊ सामग्री जनहित में नहीं है, क्योंकि इससे पीड़ितों और उनके परिवारों को गंभीर मानसिक आघात पहुंच सकता है। अदालत ने यह टिप्पणी तीन गैंगरेप मामलों की सुनवाई के दौरान की, जिसमें पीओसीएसओ एक्ट की धारा 23 का उल्लेख करते हुए मीडिया संगठनों को पीड़ितों की पहचान सार्वजनिक न करने की सलाह दी गई। यह निर्णय न केवल न्यायिक संवेदनशीलता को दर्शाता है, बल्कि शासन और प्रशासनिक जवाबदेही के प्रति भी एक महत्वपूर्ण संकेत है।

इस मामले का बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष महत्व है। बैंकिंग क्षेत्र में, जहां ग्राहकों की गोपनीयता और डेटा सुरक्षा सर्वोपरि है, ऐसे निर्णयों से संस्थानों को अपनी नीतियों को मजबूत बनाने में मदद मिलती है। एसएससी परीक्षाओं में, जहां करेंट अफेयर्स और कानूनी प्रावधानों पर प्रश्न पूछे जाते हैं, इस मामले से संबंधित कानूनी पहलुओं और पीओसीएसओ एक्ट के प्रावधानों की समझ आवश्यक है। आरबीआई ग्रेड बी जैसी परीक्षाओं में, जहां शासन और नीति निर्माण के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, इस निर्णय से प्रशासनिक जवाबदेही और मीडिया की भूमिका पर चर्चा का अवसर मिलता है। इस प्रकार, यह मामला न केवल कानूनी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी एक महत्वपूर्ण विषय है।

स्रोत: bhaskar.com


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