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**जनगणना 2027: ओबीसी जाति ड्रॉप-डाउन मेन्यू के लिए याचिका खारिज, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला**
सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को जनगणना 2027 के लिए डिजिटल गणना उपकरणों में ओबीसी जातियों के लिए पूर्व-लोडेड ड्रॉप-डाउन मेन्यू जोड़ने की याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जयमलय बागची और वी. मोहना की पीठ ने इसे नीति संबंधी निर्णय बताया। याचिकाकर्ता ओबीसी फेडरेशन ऑफ इंडिया ने तर्क दिया था कि डिजिटल जनगणना में जाति विवरण भरने के लिए ड्रॉप-डाउन मेन्यू उपलब्ध कराया जाए, जबकि महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त (आरजीआई) ने ओपन-एंडेड प्रश्न के माध्यम से जाति जनगणना कराने का निर्णय लिया है। न्यायालय ने याचिकाकर्ता को आरजीआई को प्रतिनिधित्व भेजने की अनुमति देते हुए याचिका खारिज कर दी।
इस मामले का बैंकिंग, एसएससी एवं आरबीआई ग्रेड बी परीक्षाओं के लिए महत्व है, क्योंकि जनगणना आंकड़े नीति निर्माण, आरक्षण व्यवस्था और सामाजिक न्याय से जुड़े होते हैं। बैंकिंग क्षेत्र में आरक्षण के आधार पर नियुक्तियां होती हैं, जबकि सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित एसएससी परीक्षाओं में जाति प्रमाणपत्रों की भूमिका होती है। आरबीआई ग्रेड बी में भी आर्थिक असमानता और सामाजिक न्याय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार, जनगणना के स्वरूप से जुड़े ऐसे फैसले प्रशासनिक और नीति संबंधी तैयारी के लिए महत्वपूर्ण हैं।
स्रोत: orissapost.com
शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।


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