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हिमाचल: 2003 के बाद स्थायी रूप से शामिल कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं, हाईकोर्ट ने किया स्पष्ट — diagram
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Pension Scheme Eligibility

✎ हिमाचल हाईकोर्ट ने 2003 के बाद शामिल कर्मियों को पुरानी पेंशन देने से इनकार किया, जिससे राज्य में पेंशन नीति स्पष्ट हुई।

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हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि वर्ष 2003 के बाद राज्य सरकार के विभागों में स्थायी रूप से शामिल किए गए कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना (सीसीएस 1972) का लाभ नहीं मिलेगा। न्यायालय ने कहा कि यह निर्णय सरकार की 11 मई 2012 की समायोजन नीति के अनुसार है, जिसके अनुसार पुरानी पेंशन योजना का लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा, जो 14 मई 2003 या उससे पहले अपने मूल विभाग में नियमित हुए थे। न्यायालय ने एक मामले में अपील खारिज करते हुए कहा कि यद्यपि याचिकाकर्ता को पूर्व में गलत तरीके से पेंशन दी गई थी, लेकिन इसमें किसी धोखाधड़ी का आरोप नहीं लगाया जा सकता, इसलिए 1 मई 2018 से पहले दिए गए पेंशन के पैसे की वसूली नहीं की जाएगी।

यह निर्णय बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी जैसी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे सरकारी कर्मचारियों के पेंशन संबंधी नीतियों और न्यायिक फैसलों की समझ विकसित होती है। इसके अतिरिक्त, यह प्रशासनिक सुधारों और नीति निर्माण के संदर्भ में भी प्रासंगिक है, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं।

स्रोत: amarujala.com


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