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उच्च न्यायालय ने जीएचएमसी, सीएमसी, एमएमसी आयुक्तों को निर्देश दिया कि निर्माण स्थलों पर अनुमति पत्र चस्पा करें। जानिए नियमों का उल्लंघन करने पर क्या होगा।