✎ विधायकों के त्यागपत्र और पुनः चुनाव लड़ने की प्रथा को रोकने के लिए संसद को कानून बनाना चाहिए।
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity
मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि विधायकों द्वारा इस्तीफा देकर पुनः उसी सीट से उपचुनाव लड़ने की प्रथा के खिलाफ कानून बनाने का अधिकार संसद को है। न्यायालय ने चुनाव आयोग को ऐसे विधायकों को पांच साल के लिए अयोग्य ठहराने या उपचुनाव के खर्च की वसूली करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी. अरुल मुरुगन की पीठ ने कहा कि चुनाव आयोग के पास संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत अतिरिक्त शक्तियां नहीं हैं। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि न्यायिक आदेश के माध्यम से ऐसी शक्तियां प्रदान नहीं की जा सकतीं।
इस मामले में तमिलनाडु के छह विधायकों द्वारा इस्तीफा देकर सत्तारूढ़ दल में शामिल होने और पुनः उपचुनाव लड़ने की घटनाओं पर विचार किया गया। न्यायालय ने कहा कि न्यायिक आदेश के माध्यम से कुछ व्यक्तियों के लिए विशेष नियम बनाने से संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। यह फैसला बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे संवैधानिक प्रावधानों, न्यायपालिका की भूमिका और चुनाव आयोग की शक्तियों के बारे में जानकारी मिलती है।
स्रोत: The Hindu
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